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भारत का सँविधान

• भारत के संविधान के सारे अनुच्छेद इस सूची में अंकित है




अनुच्छेद 1  :- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र


अनुच्छेद 2  :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना


अनुच्छेद 3  :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन


अनुच्छेद 4  :- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां


अच्नुछेद 5  :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता


अनुच्छेद 6  :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता


अनुच्छेद 7  :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता


अनुच्छेद 8  :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता


अनुच्छेद 9  :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना


अनुच्छेद 10  :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना


अनुच्छेद 11  :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन


अनुच्छेद 12  :- राज्य की परिभाषा


अनुच्छेद 13  :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां


अनुच्छेद 14  :- विधि के समक्ष समानता


अनुच्छेद 15  :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध


अनुच्छेद 16  :- लोक नियोजन में अवसर की समानता


अनुच्छेद 17  :- अस्पृश्यता का अंत


अनुच्छेद 18  :- उपाधीयों का अंत


अनुच्छेद 19  :- वाक् की स्वतंत्रता


अनुच्छेद 20  :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

Learning computer & Internet


अनुच्छेद 21  :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता


अनुच्छेद 21 क  :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार


अनुच्छेद 22  :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण


अनुच्छेद 23  :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम


अनुच्छेद 24  :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत


अनुच्छेद 25  :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता


अनुच्छेद 26  :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता


अनुच्छेद 29  :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण


अनुच्छेद 30  :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार


अनुच्छेद 32  :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार


अनुच्छेद 36  :- परिभाषा


अनुच्छेद 40  :- ग्राम पंचायतों का संगठन


अनुच्छेद 48  :- कृषि और पशुपालन संगठन



अनुच्छेद 48क  :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा


अनुच्छेद 49:-  राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण


अनुछेद. 50  :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण


अनुच्छेद 51  :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा


अनुच्छेद 51क  :- मूल कर्तव्य


अनुच्छेद 52  :- भारत का राष्ट्रपति


अनुच्छेद 53  :- संघ की कार्यपालिका शक्ति


अनुच्छेद 54  :- राष्ट्रपति का निर्वाचन


अनुच्छेद 55  :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती


अनुच्छेद 56  :- राष्ट्रपति की पदावधि


अनुच्छेद 57  :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता


अनुच्छेद 58  :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए


अनुच्छेद 59  :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते


अनुच्छेद 60  :- राष्ट्रपति की शपथ


अनुच्छेद 61  :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया


अनुच्छेद 62  :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां


अनुच्छेद 63  :- भारत का उपराष्ट्रपति


अनुच्छेद 64  :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना


अनुच्छेद 65  :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य


अनुच्छेद 66  :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन


अनुच्छेद 67  :- उपराष्ट्रपति की पदावधि


अनुच्छेद 68  :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन


अनुच्छेद69  :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ


अनुच्छेद 70  :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन


अनुच्छेद 71 . :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय


अनुच्छेद 72  :-क्षमादान की शक्ति


अनुच्छेद 73  :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार


अनुच्छेद 74  :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद


अनुच्छेद 75  :- मंत्रियों के बारे में उपबंध


अनुच्छेद 76  :- भारत का महान्यायवादी


अनुच्छेद 77  :- भारत सरकार के कार्य का संचालन


अनुच्छेद 78  :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य


अनुच्छेद 79  :- संसद का गठन


अनुच्छेद 80  :- राज्य सभा की सरंचना


अनुच्छेद 81  :- लोकसभा की संरचना


अनुच्छेद 83  :- संसद के सदनो की अवधि


अनुच्छेद 84  :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता


अनुच्छेद 85  :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन


अनुच्छेद 87  :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण


अनुच्छेद 88  :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार


अनुच्छेद 89  :-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति


अनुच्छेद 90  :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना


अनुच्छेद 91  :-सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति


अनुच्छेद 92  :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना


अनुच्छेद 93  :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष


अनुचित 94  :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना


अनुच्छेद 95  :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां


अनुच्छेद 96  :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना


अनुच्छेद 97  :- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते


अनुच्छेद 98  :- संसद का सविचालय


अनुच्छेद 99  :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान


अनुच्छेद 100  - संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति


अनुच्छेद 108  :- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक


Learning computer & Internet


अनुत्छेद 109  :- धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया


अनुच्छेद 110  :- धन विधायक की परिभाषा


अनुच्छेद 111  :- विधेयकों पर अनुमति


अनुच्छेद 112  :- वार्षिक वित्तीय विवरण


अनुच्छेद 118  :- प्रक्रिया के नियम


अनुच्छेद 120  :- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा


अनुच्छेद 123  :- संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति


अनुच्छेद 124  :- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन


अनुच्छेद 125  :- न्यायाधीशों का वेतन


अनुच्छेद 126  :- कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति


अनुच्छेद 127  :- तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति


अनुच्छेद 128  :- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति


अनुच्छेद 129  :- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना


अनुच्छेद 130  :- उच्चतम न्यायालय का स्थान


अनुच्छेद 131  :- उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता


अनुच्छेद 137  :- निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन


अनुच्छेद 143  :- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति


अनुच्छेद144  :-सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता


अनुच्छेद 148  :- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक


अनुच्छेद 149  :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया


अनुच्छेद 150  :- संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप


अनुच्छेद 153  :- राज्यों के राज्यपाल


अनुच्छेद 154  :- राज्य की कार्यपालिका शक्ति


अनुच्छेद 155  :- राज्यपाल की नियुक्ति


अनुच्छेद 156  :- राज्यपाल की पदावधि


अनुच्छेद 157  :- राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ


अनुच्छेद 158  :- राज्यपाल के पद के लिए शर्तें


अनुच्छेद 159  :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान


अनुच्छेद 163  :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद


अनुच्छेद 164  :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध


अनुच्छेद 165  :- राज्य का महाधिवक्ता


अनुच्छेद 166  :- राज्य सरकार का संचालन


अनुच्छेद 167  :- राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य


अनुच्छेद 168  :- राज्य के विधान मंडल का गठन


अनुच्छेद 170  :- विधानसभाओं की संरचना


अनुच्छेद 171  :- विधान परिषद की संरचना


अनुच्छेद 172  :- राज्यों के विधानमंडल कि अवधी


अनुच्छेद 176  :- राज्यपाल का विशेष अभिभाषण


अनुच्छेद 177  सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार


अनुच्छेद 178  :- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष


अनुच्छेद 179  :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना


अनुच्छेद 180  :- अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति


अनुच्छेद 181  :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना


अनुच्छेद 182  :- विधान परिषद का सभापति और उपसभापति


अनुच्छेद 183  :- सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना


अनुच्छेद 184  :- सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति


अनुच्छेद 185  :- संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना


अनुच्छेद 186  :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते


अनुच्छेद 187  :- राज्य के विधान मंडल का सविचाल.


अनुच्छेद 188  :- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान


अनुच्छेद 189  :- सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति


अनुच्छेद 199  :- धन विदेश की परिभाषा


अनुच्छेद 200  :- विधायकों पर अनुमति


अनुच्छेद 202  :- वार्षिक वित्तीय विवरण


अनुच्छेद 213  :- विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति


अनुच्छेद 214  :- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय


अनुच्छेद 215  :- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना


अनुच्छेद 216  :- उच्च न्यायालय का गठन


अनुच्छेद 217  :- उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें


अनुच्छेद 221  :- न्यायाधीशों का वेतन


अनुच्छेद 222  :- एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में

न्यायाधीशों का अंतरण


अनुच्छेद 223  :- कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति


अनुच्छेद 224  :- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति


अनुच्छेद 226  :- कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति


अनुच्छेद 231  :- दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना


अनुच्छेद 233  :- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति


अनुच्छेद 241  :- संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय


अनुच्छेद 243  :- पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां


अनुच्छेद 244  :- अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन


अनुच्छेद 248  :- अवशिष्ट विधाई शक्तियां


अनुच्छेद 252  :- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति


अनुच्छेद 254  :- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति


अनुच्छेद 256  :- राज्यों की और संघ की बाध्यता


अनुच्छेद 257  :- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण


अनुच्छेद 262  :- अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय


अनुच्छेद 263  :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन


अनुच्छेद 266  :- संचित निधी


अनुच्छेद 267  :- आकस्मिकता निधि


अनुच्छेद 269  :- संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर


अनुच्छेद 270  :- संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर


अनुच्छेद 280  :- वित्त आयोग


अनुच्छेद 281  :- वित्त आयोग की सिफारिशे


अनुच्छेद 292  :- भारत सरकार द्वारा उधार लेना


अनुच्छेद 293  :- राज्य द्वारा उधार लेना


&अनुच्छेद 300 क  :- संपत्ति का अधिकार


अनुच्छेद 301  :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता


अनुच्छेद 309  :- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों


अनुच्छेद 310  :- संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि


अनुच्छेद 313  :- संक्रमण कालीन उपबंध


अनुच्छेद 315  :- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग


अनुच्छेद 316  :- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि


अनुच्छेद 317  :- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना


अनुच्छेद 320  :- लोकसेवा आयोग के कृत्य


अनुच्छेद 323 क  :- प्रशासनिक अधिकरण


अनुच्छेद 323 ख  :- अन्य विषयों के लिए अधिकरण


अनुच्छेद 324  :- निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना


अनुच्छेद 329  :- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन


अनुछेद 330  :- लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण


अनुच्छेद 331  :- लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व


अनुच्छेद 332  :- राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण


अनुच्छेद 333  :- राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय

समुदाय का प्रतिनिधित्व


अनुच्छेद 343  :- संघ की परिभाषा


अनुच्छेद 344  :- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति


अनुच्छेद 350 क  :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं


अनुच्छेद 351  :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश


अनुच्छेद 352  :- आपात की उदघोषणा का प्रभाव


अनुछेद 356  :- राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध


  • अनुच्छेद 358-आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबन्धो का निलम्बन

  • अनुच्छेद 359- आपात के दौरान भाग 3 द्वारा  प्रदत्त अधिकारों के पर्वतन का निलम्बन

अनुच्छेद 360  :- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध


  • अनुच्छेद 361- राष्ट्रपति , राज्यपालों तथा राज प्रमुखों का सरक्षण

  • अनुच्छेद 365- संघ द्वारा नियमों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव

  • अनुच्छेद 366-  परिभाषाएं


अनुच्छेद 368  :- सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया


  • अनुच्छेद 376 -उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध

  • अनुच्छेद 370- यह अनुच्छेद कश्मीर के लिए था परंतु अब इसे हटा लिया गया है

  • अनुच्छेद 371- महाराष्ट्र और गुजरात राज्यो के संबंध के उपबंध में

  • अनुच्छेद 371A- नागालैंड राज्य के संबंध के उपबंध में

  • अनुच्छेद 372- विद्यमान विधियों का प्रवत रहना और उनका अनुकूलन

  • अनुच्छेद 375-  सविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए न्यायालय के पदाधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना

अनुच्छेद 377  :- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध 


अनुच्छेद 378  :- लोक सेवा आयोग के बारे

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